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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर ऑडिट रिपोर्ट (Income Tax Audit Report) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दिया है। पहले आयकर विभाग डेडलाइन 30 सितंबर 2025 रखी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर अंतिम तिथि के रूप में 31 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है।
CBDT को कई पेशेवर संगठनों और टैक्सपेयर्स की तरह से यह मांग मिली थी कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य वजहों से समय पर रिपोर्ट दाखिल करना मुश्किल हो रहा है। जिसके कई कारण है जैसे कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कामकाज प्रभावित हुआ, Chartered Accountants और Tax Professionals को अधिक समय की जरूरत थी, और आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।
आयकर अधिनियम की धारा 44AB के अनुसार, कुछ मामलों में टैक्स ऑडिट अनिवार्य होता है:
CBDT के आकड़ों के अनुसार, 24 सितंबर 2025 तक लगभग 4 लाख से अधिक Tax Audit Reports (TARs) दाखिल की जा चुकी थीं। और 23 सितंबर 2025 तक 7.57 करोड़ से अधिक ITR Form जमा किया गया हैं।
यदि आप एक करदाता और निर्धारित अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 के बाद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करता है, तो उस पर धारा 271B के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।
CBDT द्वारा लिया गया डेट बढ़ाने का निर्णय करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए राहत लेकर आया है। अब सभी करदाता अपनी Income Tax Audit Report FY 2024-25 को समय रहते 31 अक्टूबर 2025 तक फाइल कर सकेंगे। हालांकि, आगे और देरी से बचने के लिए रिपोर्ट जल्द तैयार करना सबसे बेहतर रहेगा,अन्यथा आपको पेनालिटी भी देनी होगी ।