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Income Tax Return ITR फाइल करने से पहले ये 10 ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ज़रूर तैयार रखें, नहीं तो होगी परेशानी! जी दोस्तों इस लेख में आपको हम ITR फाइल करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? ( itr file karne ke liye document) पूरी जानकारी दे रहे हैं।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है, लेकिन इसे भरने से पहले सही डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास सभी ज़रूरी कागजात पहले से तैयार हैं, तो ITR फाइल करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी।
अगर आप नौकरीपेशा लोग हैं या अपना बिज़नेस करते हैं, तो ITR फाइल करने के लिए आपको अलग-अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है।
आइये इस आर्टिकल के माध्यम से जानते है कि ITR फाइल करने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी।
यदि आप भी इनकम टैक्स फाइल फॉर्म भरते है तो निचे दिए गये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखे।
ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले जरूरी दस्तावेज पैन कार्ड और आधार कार्ड हैं । इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग-इन करने और रिटर्न भरने के लिए आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों आपस में लिंक होने चाहिए।
आपको अपने बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी (बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड) देनी होगी, क्योंकि ITR रिफंड सीधे इसी अकाउंट में आता है। ध्यान रखें कि यह अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पर वैलिडेट (Validate) होना चाहिए।
यह डॉक्यूमेंट उन लोगों के लिए सबसे अहम है जो नौकरी करते हैं। यह आपकी कंपनी द्वारा जारी किया जाता है और इसमें आपकी सैलरी, TDS (Tax Deducted at Source) की पूरी जानकारी शामिल होती है। अगर आपकी सैलरी एक साल में ₹2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपकी कंपनी को फॉर्म 16 देना ज़रूरी होता है।
ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके सभी TDS और TCS (Tax Collected at Source) का रिकॉर्ड दिखाते हैं। Form 26AS और AIS को आप इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in प्राप्त कर सकते हैं। ITR फाइल करने से पहले अपनी आय का मिलान फॉर्म 16 और अपने बैंक स्टेटमेंट से ज़रूर निकले।
ITR फाइल करते समय अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है या आपको लगता है कि फॉर्म 16 में कुछ जानकारी अधूरी है, तो आप इसके लिए अपनी मंथली सैलरी स्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आईटीआर फाइल करने के लिए आपको पूरे साल का बैंक स्टेटमेंट या पासबुक चाहिए होगा। इसमें आपकी सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिले इंटरेस्ट (ब्याज) की जानकारी होती है, जिसे ITR में भरना ज़रूरी है।
अगर आपने टैक्स बचाने के लिए कोई निवेश किया है, तो उससे जुड़े सभी कागजात तैयार रखना चाहिए जैसे इसमें शामिल हैं:
अगर आपने होम लोन लिया है, तो बैंक से आपके होमलोन का स्टेटमेंट लेना ज़रूरी है। इस डॉक्यूमेंट में बताया गया होता है कि आपने साल भर में कितना मूलधन (Principal) और ब्याज (Interest) चुकाया है। आप इस पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।
यदि आप नौकरी करते हैं और किराए के मकान में रहते हैं, तो आपको अपने मकान किराया भत्ते (HRA) पर कर छूट पाने के लिए किराये की रसीद जमा करनी होगी।
अगर आपने साल भर में शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी को बेचकर कोई कमाई किया है, तो आपको ITR फाइल करते समय उससे जुड़ी पूरी जानकारी और स्टेटमेंट भी डॉक्यूमेंट के रूप में दे सकते है ।
दो दोस्तों, ITR फाइल करना एक आसान प्रक्रिया है जिसे आप Income Tax Return के ऑफिसियल वेबसाइट से कर सकते हैं. बशर्ते आपके पास सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से मौजूद हो तो अच्छा रहेगा। हमारी इस चेकलिस्ट को फॉलो करके आप अपने सभी कागजात आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
अगर आपको डॉक्यूमेंट्स समझने या ITR फाइल करने में कोई मदद चाहिए, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स से संपर्क कर सकते हैं या कमेंट कर सकते है हम आपकी पूरी मदद करेंगे। यदि दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।